मध्य प्रदेश

आज से प्रदेश में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, कानून व्यवस्था बिगड़ने पर कैंसिल होगी छुट्टी

भोपाल.

मध्यप्रदेश के पुलिसकर्मियों को सोमवार से वीकली ऑफ मिलना शुरू हो गया है।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद पुलिस मुख्यालय ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। इसमें जिला पुलिस प्रशासन थानों में पुलिस बल की उपलब्धता को देखते हुए रोस्टर बनाकर साप्ताहिक अवकाश देंगे।

सात अगस्‍त से होगी शुरुआत

मप्र पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था ड्यूटी में 24 घंटे तैनात रहने वाले पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश सात अगस्त यानी साेमवार से दिया जाए।रात्रि ड्यूटी के बाद पूरे 24 घंटे का अवकाश रहेगा और अगले कार्यदिवस पर सुबह नौ बजे आमद देनी होगी। अवकाश अवधि में कोई भी जिले से बाहर नहीं जाएगा।

रोस्‍टर तैयार करेंगे पुलिस अधीक्षक

साप्ताहिक अवकाश देने के लिए पुलिस अधीक्षक रोस्टर तैयार कर उसका पालन सुनिश्चित कराएंगे। थाना प्रभारी की अनुपस्थिति में उनसे तत्काल बाद वरिष्ठ अध‍िकारी साप्ताहिक अवकाश के दौरान थाने के प्रभारी रहेंगे। अनुभाग के अंदर आने वाले थानों में से एक ही थाने के प्रभारी को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए।

क्राइम ब्रांच को इस सिस्टम से रखा बाहर
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजेश हिंगणकर से मिली जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच और ऑफिस स्टाफ पुलिसकर्मी साप्ताहिक अवकाश में शामिल नहीं है. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कार्यालय का स्टाफ पहले से ही रविवार को अवकाश पर रहता है. क्राइम ब्रांच लॉ एंड ऑर्डर में शामिल नहीं होती है. वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 500 पुलिसकर्मियों का बल इस समय ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध हैं, जिनमें 70 लोगों को आज वीक ऑफ दिया गया है.

जरूरत पड़ने पर लगाई जा सकती है ड्यूटी
रोस्टर के मुताबिक ही यह अवकाश स्वीकृत किए गए हैं. इसमें मुख्यालय से जारी की गई शर्तें भी जोड़ दी गई है. लिखा गया है, कानून व्यवस्था बिगड़ने पर वापस ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है. इसके अलावा स्टाफ को अगले दिन सुबह साढे़ आठ बजे हाजिरी देना होगी. वहीं छुट्टी के दौरान पुलिसकर्मी अपना मोबाइल बंद नहीं रखेंगे. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वीकली ऑफ को निरस्त करते हुए पुलिसकर्मी को ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button